Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट का DM को निर्देश, कहा- वुजू के लिए पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराएं प्लास्टिक टब
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणासी कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के वुजू के लिए पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक टब में पानी मौजूद हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान भी दर्ज किया।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Fri, 21 Apr 2023 03:59 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के जिला कलेक्टर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के लिए वुजू के लिए पानी के साथ पर्याप्त संख्या में प्लास्टिक के टब उपलब्ध कराए जाएं।
पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। तुषार मेहता ने कहा था कि कलेक्टर मस्जिद परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए निर्देश
पीठ ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि असुविधा से बचने के लिए वुजू में पानी के लिए पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएं।" शीर्ष अदालत ने पहले कलेक्टर को निर्देश दिया था कि मस्जिद परिसर में वुजू के लिए अनुकूल व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक बैठक आयोजित करें।रमजान के दौरान वुजू खोलने की हुई मांग
अदालत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रमजान के महीने के दौरान वाराणसी में मस्जिद परिसर में वुजू की अनुमति मांगी गई थी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 20 मई, 2022 को पारित अपने आदेश का हवाला दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद लोगों को वुजू और वॉशरूम की सुविधा प्रदान की जाए।
मस्जिद प्रबंधन समिति का बयान भी हुआ दर्ज
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कलेक्टर द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि एक अनुकूल कार्य व्यवस्था प्रदान की जा सके। अदालत ने मस्जिद प्रबंधन समिति का यह बयान भी दर्ज किया था कि वह मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने पर भी संतुष्ट रहेगी।पिछले साल नवंबर में बढ़ाई गई थी सुरक्षा
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को मस्जिद परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था।