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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश, कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी/एमएलए के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटारे से संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाना उसके लिए मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से सांसदों/विधायकों से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को कहा।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Thu, 09 Nov 2023 11:18 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश
एएनआई, नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी उच्च न्यायालयों को एक विशेष पीठ गठित करने और सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान मामला दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी/एमएलए के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटारे से संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाना उसके लिए मुश्किल होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से सांसदों/विधायकों से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस के तेज निपटारे को लेकर आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया कि HC के चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान लेकर एक केस दर्ज करें और विशेष MP/MLA कोर्ट में चल रहे मामलों की निगरानी करें। जिला जज से समय-समय पर रिपोर्ट ली जाए और HC वेबसाइट में MP/MLA के लंबित केस का ब्यौरा डाला जाए। 

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की मांग करने वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके लिए सांसदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान के लिए निचली अदालतों को एक समान दिशानिर्देश देना मुश्किल होगा।

फैसले में कहा गया है कि उच्च न्यायालय कानून निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता या तो मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पीठ द्वारा की जाएगी।

इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में सांसदों के खिलाफ मुकदमों की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए विशेष निचली अदालतों को बुला सकते हैं।

इसमें कहा गया है, ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर संसद सदस्यों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ मामलों की सुनवाई स्थगित नहीं करेंगे।

सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कानून निर्माताओं की सुनवाई करने वाली नामित विशेष अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, तकनीकी सुविधा सुनिश्चित करेंगे।

पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी - जो वकील अश्वनी दुबे के माध्यम से दायर की गई थी - जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं पर आजीवन कारावास की सजा की मांग के अलावा, आरोपी सांसदों की शीघ्र सुनवाई और इस उद्देश्य के लिए विशेष अदालतों की स्थापना जैसी राहत की मांग की गई है।

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