प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां को SC से मिली बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से अदालत का इनकार
Bhavani Revanna सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक एसआईटी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला एक महिला की स्वतंत्रता से जुड़ा है और इसे राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, आईएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक एसआईटी की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। भवानी रेवन्ना, निलंबित जेडी(एस) सांसद और अश्लील वीडियो मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं।
कपिल सिब्बल से पूछे सवाल
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ विशेष अनुमति याचिका की जांच करने के लिए सहमत हो गई और इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पुत्रवधू भवानी रेवन्ना से जवाब मांगा है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से प्रज्वल रेवन्ना की मां की भूमिका के बारे में सवाल किया। दरअसल, इस मामले में कपिल सिब्बल एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे है।
एक महिला की स्वतंत्रता से संबंधित यह याचिका
कोर्ट से पूछे गए सवाल के जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में उसके अपहरण में भवानी रेवन्ना की भूमिका का उल्लेख किया था।सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका एक महिला की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसका अपराध परीक्षण के दौरान निर्धारित किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।