NEET-UG 2024: नीट-यूजी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर SC ने जारी किया नोटिस, 18 जुलाई को फिर होगी सुनवाई
NEET-UG 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जिसमें लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाओं का नया बैच भी शीर्ष अदालत को स्थानांतरित किया जाए क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिकाओं पर निजी पक्षों को नोटिस जारी किये। इन याचिकाओं में एजेंसी के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है ताकि मुकदमों की अधिकता से बचा जा सके।
इससे पहले, पीठ ने 14 जून को एनटीए की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे।एनटीए ने प्रस्तुत किया था कि प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के आरोपों पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी), 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
नया बैच भी शीर्ष अदालत में हो स्थानांतरित
एनटीए की ओर से पेश अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं का नया बैच भी शीर्ष अदालत को स्थानांतरित किया जाए क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं।अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई
पीठ ने आगे कहा कि नोटिस जारी करें और टैग करें। साथ ही कहा कि इन याचिकाओं पर भी 18 जुलाई को नीट-यूजी विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। एनटीए ने पीठ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। सीजेआई ने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है, तो उच्च न्यायालय प्रक्रियात्मक रूप से सुनवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं। पीठ ने एनटीए के वकील से कहा कि वे इसे संबंधित उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाएं।