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Shiv Sena: 'असली शिवसेना' पर अभी भी सियासी जंग जारी, उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे को थमाया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह नोटिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित करने के स्पीकर के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर जारी किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Mon, 22 Jan 2024 05:16 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर जारी किया नोटिस (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह नोटिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 'असली' शिवसेना घोषित करने के स्पीकर के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर जारी किया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया है। राहुल नार्वेकर के आदेश को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ठाकरे गुट से सिब्बल और सिंघवी ने दी दलीलें

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य विधायकों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता- SC

शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। हालांकि, ठाकरे गुट के सीनियर वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष कोर्ट मामले को संभालने के लिए ज्यादा उपयुक्त है।

शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली

ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे ने 'असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली' और 'असंवैधानिक सरकार' का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि इसी महीने 10 जनवरी को स्पीकर नार्वेकर ने अपने आदेश में सीएम शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया था।

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