सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, 8 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे 8 सप्ताह के अंदर अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन पर घृणा अपराधों और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजे पर अपना हलफनामा दाखिल करें।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Fri, 21 Apr 2023 02:38 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे 8 सप्ताह के अंदर अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन पर, घृणा अपराधों या मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजे पर अपना हलफनामा दाखिल करें।
Supreme Court issues notice to the Centre and State governments and ask them to file their affidavits, within eight weeks, on the implementation of directions passed by the court earlier, for the grant of compensation to the victims of hate crimes or mob lynching.
— ANI (@ANI) April 21, 2023
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