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Bihar Reservation Case: RJD की याचिका पर बिहार और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पटना हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

Bihar Reservation सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार से पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बिहार में आरक्षण को 50 से 65 फीसदी करने के संशोधन को रद्द कर दिया था। इस मामले में बिहार सरकार ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Fri, 06 Sep 2024 01:17 PM (IST)
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आरजेडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। आरजेडी ने शीर्ष अदालत में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। पटना हाई कोर्ट ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया है।

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सीजेआई ने याचिका पर क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की दलीलों पर गौर किया कि याचिका पर निर्णय किए जाने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, "नोटिस जारी करें और लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करें।"

बिहार सरकार ने भी दाखिल की याचिका

29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने इसी तरह की 10 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें बिहार में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, पीठ ने फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। बिहार सरकार ने भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

जाति गणना के बाद किया था संशोधन 

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानमंडल में पिछले साल पारित आरक्षण बढ़ाने वाले संशोधनों को खारिज कर दिया था। इस संशोधन के मुताबिक बिहार में सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बिहार सरकार ने जाति गणना के बाद यह संशोधन किया था।

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