'2 मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं को काबू करें लड़कियां', कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले की कड़ी आलोचना की जिसमें युवा लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि ये टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन हैं। शीर्ष अदालत ने सहायता के लिए नई टीम का गठन किया।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Fri, 08 Dec 2023 01:29 PM (IST)
एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें युवा लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई थी। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।
यौन इच्छाओं पर दिया था तर्क
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से, जिसमें कहा गया था कि किशोरियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह काफी आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित है।"
मामले की जांच के लिए न्यायधीश की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि न्यायाधीशों से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शीर्ष अदालत ने अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को न्याय मित्र नियुक्त किया और अधिवक्ता लिज मैथ्यू को न्याय मित्र की सहायता के लिए नियुक्त किया है।यह भी पढ़ें: Cash For Query Case Live: TMC नेता महुआ मोइत्रा की जाएगी सांसदी? लोकसभा में पेश हुई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट
'दो मिनट के सुख के लिए'
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। दरअसल, हाई कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था, "प्रत्येक महिला किशोरी को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बमुश्किल दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के कारण वह समाज की नजरों में हार जाएंगी।"राज्य सरकार को जारी हुआ नोटिस
साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य की अन्य पार्टियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह बताने को कहा कि क्या फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।यह भी पढ़ें: 'क्या आप सांसद बनना चाहती हैं?' पत्रकार के सवाल पर सुधा मूर्ति ने खुद ही दिया जवाब; Video