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SC ने खारिज की किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम में धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका, क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के कामकाज में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है।

By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Mon, 03 Apr 2023 03:57 PM (IST)
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SC ने खारिज की किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम में धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका, क्या है मामला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के कामकाज में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए 'सामान्य आरोपों' के आधार पर ऐसी जांच संभव नहीं है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हालांकि, याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है।

ऐसी जांच संभव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सामान्य आरोपों पर किसी प्रकार की जांच करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता को मामले पर आगे बढ़ने से पहले बेहतर पता होना चाहिए था क्योंकि वह एक योग्य वकील होने के नाते कानून से अच्छी तरह वाकिफ है।

हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के कामकाज में वित्तीय धोखाधड़ी होने का दावा करने के संबंध में विवरण देकर संबंधित मंत्रालय के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला है।'

क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 32

संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपायों से संबंधित है जो भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि धोखाधड़ी की दो घटनाओं को छोड़कर, अन्य किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के कामकाज के बारे में सामान्य आरोप हैं। एमिकस क्यूरी ने अदालत से कहा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे इस तरह का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई FIR

शीर्ष अदालत अधिवक्ता चंद्र शेखर मणि द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र किसानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली में घोटालेबाजों की मिलीभगत से बैंक अधिकारियों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।