Supreme Court Live Streaming: सुप्रीम कोर्ट की LIVE स्ट्रीमिंग देख सकेंगे लोग, जानें क्या है तरीका और कहां देखें...
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज संविधान पीठ के मामलों का लाइव प्रसारण होगा। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि जल्द ही होगा हमारा अपना प्लेटफार्म होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट के जरिये LIVE प्रसारण आप देख पाएंगे।
By Mohd FaisalEdited By: Updated: Tue, 27 Sep 2022 10:40 AM (IST)
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज का दिन काफी महत्पूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज सुनवाई का LIVE प्रसारण होगा। आज करीब तीन अलग-अलग केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सभी सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की webcast.gov.in/scindia पर लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ा लिंक भी शेयर किया गया है।
इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं सुनवाई
दरअसल, आपको सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट https://webcast.gov.in/scindia/ पर जाना होगा। इसके बाद यहां आपको संविधान पीठ के उन मामलों के वीडियो लिंक मिलेंगे, जहां इन मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
LIVE सुनवाई पर SC ने क्या कहा?
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने LIVE प्रसारण के बारे में कापीराइट का मुद्दा उठाए जाने पर कहा था कि जल्द ही कोर्ट का अपना प्लेटफार्म होगा। फिलहाल LIVE प्रसारण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर वेबकास्ट के जरिये उपलब्ध होगा। इस दौरान संविधान पीठों में संवैधानिक महत्व के व्यापक असर वाले मामलों की सुनवाई होगी। इन सुनवाई को आम जनता https://webcast.gov.in/scindia/ या फिर NIC Webcast के YouTube पर भी देख सकते हैं।कौन-कौन से मामले हैं शामिल
बता दें कि जिन मामलों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उनमें आर्थिक आरक्षण, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकारों के विवाद और बार काउंसिल के नियमों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई होगी। तीनों मामलों की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। CJI यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यतक्षता वाली पीठ इन मामलों की सुनवाई करेगी।किन मामलों की नहीं होगी LIVE स्ट्रीमिंग
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई का LIVE प्रसारण नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह वह मामले हैं, जो काफी संवेदनशील हैं। इनमें वैवाहिक, नाबालिग, किशोर/युवा की निजी जिंदगी से संबंधित, देशहित के मामले शामिल हैं। इसके अलावा यौन शोषण, दुष्कर्म व गोपनीय मामले और भड़काऊ या फिर दंगे फैलाने जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई का LIVE प्रसारण नहीं होगा।
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