बोलने में दोष के कारण प्रवेश देने से इन्कार; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। लड़की को बोलने में दोष के कारण मेडिकल कोर्स में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
By AgencyEdited By: Krishna Bihari SinghUpdated: Mon, 03 Oct 2022 06:35 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। इस लड़की को बोलने में दोष के कारण मेडिकल कोर्स में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत बोलने में दोष से पीडि़त एक लड़की द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 पर भारतीय चिकित्सा परिषद के संशोधित नियमों को चुनौती दी है।