Triple Talaq: लंबित याचिकाओं के साथ सुनी जाएगी तीन तलाक कानून के विरुद्ध नई याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
तत्काल तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने वाले 2019 के कानून के कुछ प्रविधानों की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने सवाल ने किया कि इस कानून के प्रविधान पुरुषों के अधिकारों का किस तरह हनन करते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। तत्काल तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने वाले 2019 के कानून के कुछ प्रविधानों की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आजमगढ़ निवासी आमिर रश्दी मदनी द्वारा दायर नई याचिका पर लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की जिन पर 2019 में केंद्र को नोटिस जारी किए गए थे।