पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी समेत छह आरोपी होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
Rajiv Gandhi Assassination Case सुप्रीम कोर्ट ने एस. नलिनी जयकुमार आरपी रविचंद्रन रॉबर्ट पियास सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी।
By AgencyEdited By: Dhyanendra Singh ChauhanUpdated: Fri, 11 Nov 2022 02:01 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने पहले राज्यपाल को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी। मई में एक और दोषी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रिहा करने का आदेश दिया था।
जेल में इन लोगों का आचरण पाया गया अच्छा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में एस. नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्रियां भी हासिल की थीं।तमिलनाडु सरकार ने 2018 में की थी रिहाई की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी।यह भी पढ़ें: दिल्ली बनाम केंद्र की शक्तियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर लगाई रोक, 24 नवंबर को होगी सुनवाई