सुप्रीम कोर्ट का OROP पर सरकार को आदेश, 15 मार्च 2023 तक सशस्त्र बलों के सभी पेंशनरों को करें बकाए का भुगतान
One Rank One Pension को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह सशस्त्र बलों के सभी पेंशनरों को बकाए का भुगतान करें।
By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 09 Jan 2023 03:48 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनर्स को वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सशस्त्र बलों के पेंशनरों को सभी बकाया राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और आगे कोई देरी न हो।
सरकार की कार्रवाई को लेकर फिर कर सकते हैं कोर्ट का रुख
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक-वन पेंशन के बकाए के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट महसूस करने पर पूर्व सैनिकों के संघ को एक आवेदन दायर करने की भी स्वतंत्रता दी है। वहीं, केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) द्वारा हिसाब की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है।