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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज, US वापस लौटने पर उत्पीड़न की बात कही थी

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांग रहे अमेरिकी नागरिक क्लाउड डेविड कानविस की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल क्लाउड डेविड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अमेरिका में होने वाले संभावित उत्पीड़न को आधार बनाकर भारत में शरण मांगी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि अगर वे अपने वतन लौटे तो उनका उत्पीड़न हो सकता है।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Mon, 10 Jun 2024 10:30 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांग रहे अमेरिकी नागरिक क्लाउड डेविड कानविस की याचिका को खारिज कर दिया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांग रहे अमेरिकी नागरिक क्लाउड डेविड कानविस की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, क्लाउड डेविड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 'अमेरिका में होने वाले संभावित उत्पीड़न' को आधार बनाकर भारत में शरण मांगी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि अगर वे अपने वतन लौटे तो उनका उत्पीड़न हो सकता है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने डेविड की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लाउड डेविड की याचिका पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष देने को कहा था। याचिकाकर्ता ने आध्यात्मिक गुरु श्री माता आनंदमयी का अनुयायी होने का दावा किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने पेट्रोलियम का विकल्प खोज लिया है और वह वापस अमेरिका नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसे सताया जाएगा।

इसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी से केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर सूचित करने को कहा था। उस दौरान अदालत ने मामले को 10 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

बता दें कि डेविड का वीजा 13 मई, 2024 की मध्यरात्रि को समाप्त हो गया था। पिछली सुनवाई के दौरान क्लाउड डेविड ने पीठ को बताया था कि वे इस मामले में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पहले ही आवेदन दे चुके हैं। लेकिन, दोनों मंत्रालयों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। क्लाउड डेविड फिलहाल तिरुवनंतपुरम में रह रहे हैं।