Supreme Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस को किया रद्द
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मुताबिक अपराध नहीं है।
एएनआई, नई दिल्ली। Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मुताबिक अपराध नहीं है।
Supreme Court quashes a money laundering case against accused persons in a matter relating to the Chhattisgarh liquor scam observing that the complaint was based on an IT act offence, which is not a scheduled offence as per PMLA.
— ANI (@ANI) April 8, 2024
SC remarks that there is no predicate offence,… pic.twitter.com/wThW1amNU2