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Election Commissioner: चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के नए कानून पर रोक से SC का इनकार, केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिना प्रधान न्यायाधीश वाली समिति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रविधान है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि नए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 12 Jan 2024 07:23 PM (IST)
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के नए कानून पर रोक से SC का इनकार (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिना प्रधान न्यायाधीश वाली समिति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रविधान है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि नए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से याचिका की प्रति केंद्र सरकार के वकील को देने को कहा। विकास सिंह ने कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। इस पर पीठ ने इनकार करते हुए कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना रोक नहीं लगा सकती, वह नोटिस जारी करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं

शीर्ष अदालत में इस संबंध में जया ठाकुर की याचिका समेत कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। नए कानून में प्रविधान है कि राष्ट्रपति उस समिति की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा।

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