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Yes Bank Scam: यस बैंक घोटाले से जुड़े आरोपितों को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रैवल फर्म काक्स एंड किंग्स इंडिया और उसकी समूह की कंपनियों के लेखा परीक्षक नरेश टी जैन की जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। जैन 3642 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में हैं।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Fri, 13 Jan 2023 11:53 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक घोटाले से जुड़े आरोपितों को जमानत देने से किया इन्कार। फाइल फोटो।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रैवल फर्म काक्स एंड किंग्स इंडिया और उसकी समूह की कंपनियों के लेखा परीक्षक नरेश टी जैन की जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। जैन 3642 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में हैं। ईडी के अनुसार, ट्रैवल फर्म ने यस बैंक से 3,642 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था। इसके बाद कागजों में गड़बड़ी कर पैसों गबन कर लिया। एंटी मनी लांड्रिंग एजेंसी ने दावा किया कि ऋण की मंजूरी यस बैंक के संस्थापक और तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर द्वारा मानदंडों की अवहेलना करके दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने जमानत देने से किया इंकार

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे की दलीलों को सुना और जमानत देने से इन्कार किया। मालूम हो कि जैन पांच अक्टूबर 2020 से हिरासत में है। पीठ ने कहा, ' हम निर्देश देते हैं कि ईडी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये कि वह सुनवाई जल्द पूरी करने में सहयोग करे। यदि 31 मई 2023 तक मुकदमे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हम याचिकाकर्ता (जैन) को (बम्बई) उच्च न्यायालय के समक्ष नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं।'

निचली अदालत ने खारिज क थी जैन की याचिका

मालूम हो कि ईडी ने सात मार्च 2020 को यस बैंक के तत्कालीन सीईओ राणा कपूर और अन्य के खिलाफ ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने जैन को 8 जून, 2020 को तलब किया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया था। निचली अदालत ने जैन की जमानत याचिका को नौ दिसंबर 2020 को खारिज कर दिया था।

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