Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

'शाही ईदगाह गिराकर जमीन हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए', वकील ने दिया तर्क; सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा के विवादित शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में विवादित शाही ईदगाह को श्रीकृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास इससे जुड़े कई मामले पहले से ही लंबित हैं।

By Agency Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Fri, 05 Jan 2024 03:57 PM (IST)
Hero Image
शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज। (फाइल फोटो)

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा के विवादित शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में विवादित शाही ईदगाह को श्रीकृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के पास इससे जुड़े कई मामले पहले से ही लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि सीधे किसी पीआईएल पर आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

यह भी पढ़ेंः श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद मामले में HC में सुनवाई, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की मांग पर फैसला सुरक्षित

शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका खारिज

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आपने इसे एक जनहित याचिका के रूप में दायर किया है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि आप इसे वगैर जनहित याचिका के रूप में दायर कीजिए, फिर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी, क्योंकि इससे संबंधित मुद्दे अदालत में पहले से लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में देखना, सही नहीं है।

'इस्लाम में कब्जे की गई जमीन पर मस्जिद...'

वकील ने तर्क दिया कि विभिन्न धर्म ग्रंथों में विवादित शाही ईदगाह वाले स्थान को श्री कृष्ण भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जबरन कब्जे की गई जमीन पर मंदिर बनाना पवित्र नहीं माना जाता है, इसलिए यह गलत है। वकील ने कहा कि हिंदू धर्म में खंडहर के रूप में भी मंदिर को पवित्र माना जाता है।

शाही ईदगाह को गिराने की मांग

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए शाही ईदगाह मस्जिद को गिरा देना चाहिए। साथ ही वह जमीन हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया कि श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करना चाहिए।

यह भी पढ़ेंः श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को SC से भी लगा झटका, ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक से इनकार