'हम सभी मामले के विशेषज्ञ नहीं, सरकार चलाना हमारा काम नहीं', सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से SC का इनकार
र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने यह भी घोषणा करने की मांग की थी कि आजाद हिंद फौज की वजह से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। याचिकाकर्ता की इस दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपको उचित मंच पर जाना चाहिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।
'सरकार चलाना कोर्ट का काम नहीं'
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने इस मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर न्यायालय निर्णय कर सके।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम हर चीज के विशेषज्ञ नहीं हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ना, अपनी पार्टी में जाइए और मुद्दा उठाइए। सुप्रीम कोर्ट हर चीज की दवा नहीं है। जस्टिस कांत ने कहा, ''सरकार चलाना कोर्ट का काम नहीं है।'
कोर्ट में याचिकाकर्ता ने क्या दी दलील?
याचिकाकर्ता पिनाकी पाणि मोहंती ने याचिका दाखिल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच के आदेश देने की मांग की थी। वहीं, उन्होंने घोषणा करने की मांग की थी कि आजाद हिंद फौज की वजह से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।'
याचिकाकर्ता ने कहा कि नेताजी के लापता होने पर कोई अंतिम परिणाम नहीं मिला। उनकी मृत्यु एक रहस्य है. उनकी मृत्यु 1945 में विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता की इस दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपको उचित मंच पर जाना चाहिए। एक आयोग सही था या दूसरा यह मुद्दा नीति के बारे में है।