Sandeshkhali Violence: ED अधिकारियों पर हमले को लेकर SC का बड़ा निर्देश, कलकत्ता HC के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की।
शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया।
SC begins hearing on West Bengal govt plea against the Calcutta High Court order directing a CBI probe in the Sandeshkhali matter pertaining to the attack on ED officials.
— ANI (@ANI) March 11, 2024
WB's advocate takes the court through the matter. SC asks WB govt why he was (Sheikh) not arrested for so… pic.twitter.com/AGBxdYDgI8