श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को SC से भी लगा झटका, ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक से इनकार
Krishna Janmabhoomi Case सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।
By Jagran NewsEdited By: Manish NegiUpdated: Fri, 15 Dec 2023 02:09 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।
हाईकोर्ट में कमीशन की अर्जी स्वीकार
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर के सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कमीशन की संरचना व रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ये फैसला दिया।याचिका में मंदिर पक्ष ने क्या कहा?
मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।
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