अभिषेक मनु सिंघवी की कोई दलील नहीं आई काम, महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को SC से लगा झटका
घड़ी चुनाव निशान को लेकर आज शरद पवार के अगुआई वाली एनसीपी की ओर से दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई है कि दोनों गुटों को घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग न करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा कि अजित पवार इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे।
पीटीआई, नई दिल्ली। एनसीपी (NCP) के 'घड़ी' चुनाव निशान को लेकर आज शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
याचिका में मांग की गई है कि दोनों गुटों को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का उपयोग न करने का निर्देश दिया जाए। सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को ऐसे चिन्ह का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कोर्ट में विचाराधीन है।
एनसीपी (शरद पवार) ने दो अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट ने शरद पवार गुट की बात को मानने से किया इनकार
हालांकि, कोर्ट ने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा कि अजित पवार इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि एनसीपी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ‘घड़ी’ निशान का इस्तेमाल करना चाहिए।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि एनसीपी को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहिए कि घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल अदालतों में विवाद का विषय है और यह शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन है।