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Bilkis Bano Case: SC से गुजरात सरकार को झटका! बिलकिस बानो केस से जुड़ी याचिका पर विचार से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बिलकिस बानो केस से जुड़े अदालत के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं और केस से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई है। हमें रिकॉर्ड में कोई गलती नहीं दिखाई देती इसलिए इस याचिकाओं पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya Updated: Thu, 26 Sep 2024 07:47 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की याचिका खारिज। (File Photo)
पीटीआई, नई दिल्ली। बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिलकिस बानो केस से जुड़े दोषियों की रिहाई के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।

याचिका को सूचीबद्ध करने का आवेदन खारिज

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने खुली अदालत में समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को हमने ध्यान से देखा है।

समीक्षा याचिकाओं में योग्य बात नहीं

कोर्ट ने आगे कहा कि सभी दस्तावेजों को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में योग्य बात नहीं है, जिसके लिए आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो। पीठ ने कहा कि इसलिए समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

गुजरात सरकार ने याचिका में क्या कहा?

गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 8 जनवरी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना ठीक नहीं कि उसने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया है। कोर्ट की यह टिप्पणी अनुचित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क पर असहमति जताई।

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