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सुप्रीम कोर्ट ने हिजबुल प्रमुख के बेटे की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक और विशेष रूप से ग्लोबल आतंकी घोषित सैयद सलाहुदीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ की याचिका खारिज कर दी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Updated: Fri, 04 Jan 2019 10:58 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने हिजबुल प्रमुख के बेटे की याचिका खारिज की
 नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक और विशेष रूप से ग्लोबल आतंकी घोषित सैयद सलाहुदीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ की याचिका खारिज कर दी। आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने को यूसुफ ने चुनौती दी थी।

शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जब निचली अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को मामले में जांच पूरी करने के लिए समय दे दिया है तो आरोपित वैध जमानत का हकदार नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। उनका फैसला कहीं से भी गैरकानूनी नहीं है।

यूसुफ के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने एनआइए की 180 दिनों में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी मंजूर करने में चूक की है। टुकड़े टुकड़े में मंजूरी दी जानी चाहिए थी न कि एक ही बार में। पीठ ने कहा कि यह सभी मामले की प्रकृति और उसकी जटिलता पर निर्भर करता है।