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सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट से किया नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई का अनुरोध

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने HC से मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के उपलब्ध न रहने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।

By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Tue, 16 May 2023 10:54 PM (IST)
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बांबे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए किया सूचीबद्ध
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने हाई कोर्ट से मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया।

हाई कोर्ट से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध

हाई कोर्ट ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के उपलब्ध न रहने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि हाई कोर्ट ने याचिका पर इसलिए सुनवाई नहीं की क्योंकि, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने मलिक के स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा कि उनकी हालत देखिए।

इस पर पीठ ने कहा कि इसे जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध कीजिए। इस बीच, हम हाई कोर्ट से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध करते हैं। ईडी ने मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी जांच के संबंध में मनी लांड्रिंग निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था।

पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष कोर्ट ने पिछले साल मई में मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इन्कार कर दिया था, लेकिन उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति दे दी थी।