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Byju's के खिलाफ अमेरिकी कंपनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, NCLAT के फैसले पर उठाया था सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी की याचिका पर बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोकने के एनसीएलएटी के आदेश के विरुद्ध फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने आईआरपी को मामले में फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह बायजू मामले से निपटने के लिए ऋणदाताओं की समिति की बैठक के साथ आगे न बढ़े।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Thu, 26 Sep 2024 11:17 PM (IST)
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बुधवार को कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले पर उठाया था सवाल। (File Image)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोकने के एनसीएलएटी के आदेश के विरुद्ध अमेरिकी कंपनी की याचिका पर फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) को मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। पीठ में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

NCLAT के फैसले पर उठाया था सवाल

कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी (एलएलसी) की याचिका पर विचार किया और आईआरपी से कहा कि वह बायजू मामले से निपटने के लिए ऋणदाताओं की समिति की बैठक के साथ आगे न बढ़े।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था और बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी गई थी। पीठ ने पाया कि एनसीएलएटी ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बंद करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।