Anti-Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगों के दोषी की फरलो याचिका पर CBI से मांगा जवाब, इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की फरलो याचिका पर शुक्रवार को सीबीआइ से जवाब मांगा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और संजय करोल की पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह सक्षम प्राधिकारी को मामले पर फैसला करने के लिए कह सकती है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की फरलो याचिका पर शुक्रवार को सीबीआइ से जवाब मांगा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और संजय करोल की पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह सक्षम प्राधिकारी को मामले पर फैसला करने के लिए कह सकती है।
अप्रैल में होगी मामले की सुनवाई
खोखर की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए फरलो की मांग कर रहे हैं। पीठ ने मामले को अप्रैल महीने में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। खोखर के अलावा पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी थी उम्रकैद की सजा
10 साल की सजा पाने वाले पूर्व विधायक महेंद्र यादव की मंडोली जेल में कोविड से मौत हो गई थी। सज्जन कुमार और बलवान खोखर 17 दिसंबर, 2018 को दोषी ठहराए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं। खोखर की उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था, जबकि 2013 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को पलट दिया था।