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ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से मांगा जवाब, अगली सुनवाई तक जांच पर लगाई रोक

तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी निदेशालय द्वारा घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार अपने अधिकारी के विरुद्ध जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग संबंधी ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब देने को कहा।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Thu, 25 Jan 2024 06:45 PM (IST)
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ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से मांगा जवाब (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी निदेशालय द्वारा घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार अपने अधिकारी के विरुद्ध जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग संबंधी ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब देने को कहा। पीठ ने तमिलनाडु पुलिस को अगली सुनवाई पर घूसखोरी मामले में एकत्रित सामग्री प्रस्तुत करने को कहा।

अगली सुनवाई तक घूसखोरी मामले की जांच आगे न बढ़ाई जाए

इससे पहले ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि मंत्रियों के विरुद्ध जांच से संबंधित फाइलें भी ले ली गई थीं। जस्टिस कांत ने तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अमित आनंद तिवारी से कहा कि अगली सुनवाई तक घूसखोरी मामले की जांच आगे न बढ़ाई जाए।

वहीं, जब ईडी ने कहा कि वह भी अधिकारी के विरुद्ध जांच करना चाहती है तो पीठ ने कहा कि वह भी फिलहाल आगे की जांच न करे।

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