सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से यह भी बताने को कहा है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Fri, 10 Feb 2023 04:15 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 13 फरवरी तक सेबी से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से कोर्ट को यह बताने के लिए कहा है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और मौजूदा ढांचा क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी बताए कि नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी की प्रतिक्रिया में मौजूदा नियामक ढांचा शामिल है और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
यह भी पढ़ें: भारत में BBC पर प्रतिबंध की मांग खारिज, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
13 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
बता दें, हिंडनबर्ग-अदाणी मामले में शीर्ष अदालत ने भारतीय निवेशकों को हुए लाखों करोड़ रुपये के नुकसान पर चिंता जताई है। अदालत ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए सेबी से सुझाव मांगे हैं। उसने एक विशेषज्ञ कमिटी बनाने का भी संकेत दिया। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है और अगर केंद्र सहमत होता है, तो नियामक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की जा सकती है।छोटे निवेशकों को हुआ भारी नुकसान
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिसके परिणामस्वरूप अदाणी समूह की कंपनी के शेयर की कीमतें गिर गईं और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वास्तव में "हमें परेशान करने वाली बात यह है कि हम भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे करें?"
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संकेत दिया है कि देश के भीतर नियामक तंत्र को विधिवत मजबूत करने के संबंध में इसकी चिंता है, ताकि भारतीय निवेशकों को अचानक अस्थिरता से बचाया जा सके। पीठ ने कहा कि सेबी की प्रतिक्रिया में प्रासंगिक कारक शामिल हो सकते हैं और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।