चिकित्सकों ने काउंसिलिंग में भाग लेने की मांगी अनुमति, नीट-एसएस से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने नीट सुपर स्पेशलाइजेशन (एसएस) काउंसिलिंग के तीसरे दौर की मांग कर रहे 13 चिकित्सकों की एक याचिका पर गुरुवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में चिकित्सकों ने काउंसिलिंग में उन्हें भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि वे बेहतर संस्थानों में प्रवेश ले सकें और अपनी पसंद के पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकें।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट सुपर स्पेशलाइजेशन (एसएस) काउंसिलिंग के तीसरे दौर की मांग कर रहे 13 चिकित्सकों की एक याचिका पर गुरुवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में चिकित्सकों ने काउंसिलिंग में उन्हें भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि वे बेहतर संस्थानों में प्रवेश ले सकें और अपनी पसंद के पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकें।
चिकित्सकों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इन चिकित्सकों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे पिछले साल सितंबर में हुई नीट-एसएस, 2023-24 प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे और काउंसिलिंग के पहले और दूसरे दौर के बाद उन्हें विभिन्न सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम आवंटित किये गए।
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केंद्र और दिल्ली एम्स सहित अन्य को नोटिस जारी
पीठ ने केंद्र, दिल्ली एम्स, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा तथा विषय की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित कर दी। याचिकाकार्ताओं ने कहा है कि आज की तारीख में नीट-एसएस पाठ्यक्रमों में 140 से अधिक सीट रिक्त हैं और काउंसिलिंग के तीसरे दौर का आयोजन होने पर वे अपनी सीट भर सकेंगे।
अधिवक्ता रश्मि नंदकुमार के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि कम मेधावी उम्मीदवारों को ऐसी सीट प्राप्त करने की अनुमति देने से याचिकाकर्ता रिक्त सीट पर अवसर से वंचित हो जाएंगे।