Supreme Court: दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद किया पटना HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद कर दिया। 2015 में टेलीविजन देखने गई 11 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में हाई कोर्ट ने युवक को मौत की सजा सुनाई थी। पीठ ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को एक ऐसी पीठ को आवंटित करने के लिए कहा।
By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 04 Sep 2023 10:13 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद कर दिया। 2015 में टेलीविजन देखने गई 11 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में हाई कोर्ट ने युवक को मौत की सजा सुनाई थी।
याचिका को पटना हाई कोर्ट में वापस भेजा
साक्ष्यों में कमी पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की अपील और मौत की सजा की पुष्टि की मांग करने वाली बिहार सरकार की याचिका को शीघ्र पुनर्निर्णय के लिए पटना हाई कोर्ट में वापस भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को किया रद
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जे बी पार्डीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम फैसले को रद करने के बाद मामले को नए फैसले के लिए पटना हाई कोर्ट को भेज रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई में गड़बड़ी हुई है।