ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश
Supreme Court slams Lalit Modi आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। शीर्ष न्यायालय ने सोशल मीडिया पर ललित द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर उनसे बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court slams Lalit Modi सुप्रीम कोर्ट ने आज IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ ललित मोदी की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है।
ललित मोदी कानून से ऊपर नहीं...
जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं। पीठ ने कहा कि वे ललित द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद पूर्व-आईपीएल आयुक्त को सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी माफी मांगने का निर्देश दिया।
हलफनामा भी दाखिल करना होगा
शीर्ष अदालत ने ललित को माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और कहा कि भविष्य मेंऐसी कोई पोस्ट नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाली हो।