Supreme Court: आंध्र प्रदेश HC द्वारा कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याकंन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन को अमान्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के अक्टूबर 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है।
By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Fri, 04 Nov 2022 11:24 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन को अमान्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के अक्टूबर 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में रिट याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया था। ये याचिकाकर्ता मेडिकल में पीजी डिप्लोमा की डिग्री को पूरा कर रहे थे।
यूनिवर्सिटी ने पुनर्मूल्यांकन की अपील की थी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान है ही नहीं तो फिर हाई कोर्ट ने क्यों पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए। दरअसल विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट के पूनर्मूल्यांकन के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है ।
डिजिटल रूप में किया गया था मूल्यांकन
पीठ ने कहा कि याचिका के पहले दौर में न्यायाधीश द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए थे कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाए। बाद में, हाई कोर्ट के समक्ष कुछ याचिकाएं दायर की गई, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई थी। इन उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल रूप से मूल्यांकन किया गया था और न्यायाधीश ने रिकार्ड को देखने के बाद कहा था कि ये मूल्यांकन जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं है।MCI के मानदंडों के आधार पर हुआ था पुनर्मूल्यांकन
इसके बाद हाई कोर्ट ने एमसीआई (Medical Council of India) के मानदंडों के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा पुनर्मूल्यांकन के आदेश को खारिज किया जाता है। बता दें कि पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, तो अब उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा।
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