स्वामी प्रसाद मौर्य को SC से राहत, बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद मामले में नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपनी बेटी की शादी से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया। दीपक की ओर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ अपनी बेटी की शादी से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।
SC ने लगाई इलाहाबाद HC के फैसले पर रोक
खुद को संघमित्रा का पति बताने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार की ओर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। संघमित्रा मौर्य से जुड़े वैवाहिक विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद HC ने दिया था ये आदेश
जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया। दीपक की ओर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था।क्या है पूरा मामला?
इससे पहले विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद और संघमित्रा को एक युवक के शोषण व धमकी देने के मामले में फरार घोषित किया था। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया था। दीपक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से शादी की थी। बाद में संघमित्रा का मई, 2021 में तलाक हुआ था। जब वादी ने 2021 में विवाह करने के लिए कहा तो आरोपित स्वामी प्रसाद ने उन पर जानलेवा हमला कराया।
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