Move to Jagran APP

मथुरा में नहीं होगा शाही ईदगाह का सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है।

By Agency Edited By: Mohd Faisal Updated: Tue, 16 Jan 2024 12:06 PM (IST)
Hero Image
मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इलाहाबाद HC ने दिया था आदेश (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

पीठ ने क्या कहा?

जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर, 2023 को दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है।

अस्पष्ट आवेदन नहीं कर सकते दायर- पीठ

पीठ ने कहा कि आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह इस उद्देश्य के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए। कोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य हिंदू संस्थाओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा आप इसकी जांच के लिए सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर मांगा जवाब

पीठ ने कहा कि वह हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट किया कि इस विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमन और अन्य से जवाब मांगा है।

23 जनवरी को होगी सुनवाई

बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट को मुकदमे में निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।

यह भी पढ़ें- Ram Mandir Live Telecast: घर बैठे देख सकेंगे प्राण प्रतिष्ठा का लाइव, 4k वीडियो क्वालिटी में होगा प्रसारण; पढ़ें पूरी डिटेल

यह भी पढ़ें- Nyay Yatra: राहुल गांधी के साथ 'मोहब्बत की दुकान' बस में करना चाहते हैं सफर? इस स्पेशल टिकट से होगी एंट्री; यहां जाने सबकुछ