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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लॉटरी किंग सैंटिआगो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। मार्टिन ने केरल की पीएमएलए कोर्ट के गत 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि मार्टिन की कंपनी ने विवादित चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को सर्वाधिक दान दिया था।

By Agency Edited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 10 Apr 2024 11:45 PM (IST)
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लॉटरी किंग सैंटिआगो मार्टिन को मिली सुप्रीम राहत (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लॉटरी किंग सैंटिआगो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। मार्टिन ने केरल की पीएमएलए कोर्ट के गत 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें विशेष कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को स्थगित करने की मार्टिन की याचिका को खारिज कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मार्टिन की कंपनी ने विवादित चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को सर्वाधिक दान दिया था। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ से मार्टिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी और अधिवक्ता रोहिणी मूसा ने कहा कि विशेष कोर्ट को यह विचार करना चाहिए था कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में मुकदमा मुख्य मामले के मुकदमे के समापन के बाद ही शुरू हो सकता है।

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मार्टिन ने याचिका में कहा कि आमतौर पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कर चोरी के मामलों में की गई एफआईआर अथवा जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है और सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र मुख्य मामला है।

विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले का जिक्र करते हुए मार्टिन ने कहा कि विधेय मामले में बरी अथवा आरोपमुक्त होने पर पीएमएलए के तहत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है।

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