Jauhar University: SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जौहर विश्वविद्यालय की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का दिया आदेश
आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 01 Dec 2023 12:18 PM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय की जमीन की लीज रद्द कर दी है। वहीं, शीर्ष कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है।
Supreme Court asks the Allahabad High Court to urgently list the plea filed by Muhammad Ali Jauhar University against the Uttar Pradesh government's decision action on the land issue of the University. pic.twitter.com/5M0NgAhsCA
— ANI (@ANI) December 1, 2023