Supreme Court: गोधरा ट्रेन नरसंहार में जमानत पर सुनवाई आज, आठ दोषियों को मिली थी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार में कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इन याचिकाओं की सुनवाई एक अगस्त को होगी। पीठ ने कहा कि हमने केसों को चार श्रेणियों में रखा है। इनमें हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Tue, 01 Aug 2023 04:35 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार में कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इन याचिकाओं की सुनवाई एक अगस्त को होगी।
दोषियों की जमानत पर सुनवाई
पीठ ने कहा कि हमने केसों को चार श्रेणियों में रखा है। इनमें हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अन्य दोषियों में अलग भूमिका निभाने के लिए होगी। इनके खिलाफ गैरजमानती वारंट होगा। याचिकाओं के तीसरे समूह में वह लोग शामिल हैं, जो भीड़ का हिस्सा थे और इस प्रकरण से बाहरी तौर पर ही जुड़े थे।
उन्होंने कहा कि चौथी श्रेणी में वह बुर्जुग लोग हैं जो किसी न किसी समस्या का सामना करते आ रहे हैं। जैसे एक दोषी की पत्नी को कैंसर था। खंडपीठ ने गुजरात सरकार के लिए पेश हुए सालीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह दोषियों के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को चार्ट उपलब्ध कराएं।
अप्रैल में मिली थी जमानत
बता दें कि पिछले 21 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत ने गोधराकांड के आठ दोषियों को जमानत दे दी थी। जमानत पाने वाले दोषियों में अब्दुल सत्तार, इब्राहिम गद्दी असला, यूनुस अब्दुल हक सामोल, मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला मौलवी बदम, अब्दुल रौफ अब्दुल माजिद इसा, इब्राहिम अब्दुल रज्जाक, अयूब अब्दुल गनी इस्माइल, सोहेब यूसुफ अहमद कलंदर व सुलेमान अहमद हुसैन शामिल हैं।