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Lok Sabha Election: मतदान का आंकड़ा 48 घंटे में जारी करने की मांग पर सुनवाई करेगा SC, ADR ने दायर की है याचिका

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। एनजीओ ने कहा कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद वोटों की संख्या का पूर्ण आंकड़ा जारी करे।याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है कि चुनावी अनियमितताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Mon, 13 May 2024 11:45 PM (IST)
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मतदान का आंकड़ा 48 घंटे में जारी करने की मांग पर सुनवाई करेगा SC
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। इस याचिका में लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को मतदान का आंकड़ा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

17 मई को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले को शुक्रवार (17 मई) को सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स (एडीआर) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

पिछले सप्ताह एनजीओ ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दाखिल किया था। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी मतदान केंद्रों के ''फार्म 17 सी भाग-1 (रिकार्ड किए गए वोट) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां'' मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाएं।

वोटों की संख्या का पूर्ण आंकड़ा जारी करने की मांग

एनजीओ ने कहा कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद वोटों की संख्या का पूर्ण आंकड़ा जारी करे। याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है कि चुनावी अनियमितताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के चार दिन बाद अंतिम आंकड़े जारी किए।

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