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Gyanvapi Case Hearing Today: शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर SC आज करेगा सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में भी है कार्यवाही

शिवलिंग की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीन बजे सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आज कोर्ट में मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा का अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है। (फाइल फोटो)

By AgencyEdited By: Dhyanendra Singh ChauhanUpdated: Fri, 11 Nov 2022 08:35 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट तीन बजे करेगा सुनवाई (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की सुरक्षा के मामले में शुक्रवार को तीन बजे सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आज कोर्ट में मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा का अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को वह एक पीठ का गठन करेंगे।

17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश द्वारा उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया जहां 'शिवलिंग' पाया गया था और नमाज के लिए मुसलमानों तक पहुंच प्रदान की गई थी।

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श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना के अधिकार मांगने के मामले में सुनवाई आज

वहीं, आज ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में शुक्रवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। पिछली तिथि पर अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी। इस पर मंदिर पक्ष की ओर से प्रति आपत्ति दाखिल की जानी है।

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ज्ञानवापी में उर्स की मांग पर भी सुनवाई आज

सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में शुक्रवार को मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य चार वादियों की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई होनी है। लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी, कच्चीबाग निवासी अनीसुर रहमान व तीन अन्य ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद, डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया था। कोर्ट से गुजारिश की है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने, फातिया पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन करने के अधिकार से वंचित न किया जाए।