विधि आयोग प्रमुख की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
विधि आयोग प्रमुख की नियुक्ति को लेकर केंद्र को निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Sat, 08 Oct 2022 08:31 PM (IST)
नई दिल्ली, आईएएनएस। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जो 2018 से खाली है। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।
याचिका में कहा गया है कि 30 अगस्त, 2018 से विधि आयोग नेतृत्वविहीन रहा है और यहां तक कि संवैधानिक अदालतों द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों की जांच करने का निर्देश केवल एक मृत पत्र के रूप में बना हुआ है।
एक सितंबर 2018 से काम नहीं कर रहा विधि आयोग
याचिका में कहा गया है, 'भारत का विधि आयोग 1 सितंबर, 2018 से काम नहीं कर रहा है, इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं है, जो आयोग को इसके अध्ययन और सिफारिशों के लिए सौंपे गए हैं। विधि आयोग, केंद्र, शीर्ष न्यायालय और द्वारा इसे दिए गए एक संदर्भ पर; उच्च न्यायालय, कानून में अनुसंधान करते हैं और उनमें सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करते हैं।'
अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधि आयोग न केवल उन कानूनों की पहचान करता है जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच भी करता है और सुधार के तरीके भी सुझाता है।