आवारा कुत्तों से संबंधी याचिकाओं पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा SC, कहा- तीन सप्ताह में पूरी हो औपचारिकताएं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह विशेष रूप से केरल और मुंबई में आवारा कुत्तों के संबंध में विभिन्न नगर निकायों द्वारा जारी आदेशों से संबंधित मुद्दों की याचिकाओं पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पीठ ने कहा कि सभी याचिकाओं पर दलीलें पूरी की जाएं। दोनों पक्षों की ओर से नियुक्त नोडल वकील फैसलों का संकलन और स्लाट वार बहस करने वाले वकीलों की सूची दाखिल करेंगे।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह विशेष रूप से केरल और मुंबई में आवारा कुत्तों के संबंध में विभिन्न नगर निकायों द्वारा जारी आदेशों से संबंधित मुद्दों की याचिकाओं पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
पीठ ने क्या कुछ कहा?
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में उपस्थित अधिवक्ताओं से कहा कि वह इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहते हैं। इस मामले में प्रासंगिक कानूनों, नियमों, उनके क्रियान्वयन और उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि सभी याचिकाओं पर दलीलें पूरी की जाएं। दोनों पक्षों की ओर से नियुक्त नोडल वकील फैसलों का संकलन और स्लाट वार बहस करने वाले वकीलों की सूची दाखिल करेंगे। एक वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग-अलग उच्च न्यायालयों ने अलग-अलग विचार रखे हैं।
पीठ ने कहा कि कुछ पक्षों की सेवा पूरी करने सहित सभी औपचारिकताएं तीन सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएं। इसके बाद मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की गई। मामले में गत वर्ष अक्टूबर में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों में पिछले सात साल में कुत्तों के काटने की घटनाओं के डेटा के साथ शपथपत्र देने को कहा था।