Electoral Bonds: SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई, बैंक ने इस वजह से मांगा है समय
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई है।
इसके अलावा चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दरअसल, एसबीआई पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए पैसों की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द किया
बता दें कि पिछले महीने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने इसे "असंवैधानिक" करार दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और राशि का खुलासा करने का आदेश दिया था।6 मार्च तक चुनाव आयोग को डिटेल सौंपने का था निर्देश
शीर्ष कोर्ट ने योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। वहीं, चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे।एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का किया है रुख
एसबीआई ने सोमवार यानी 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए चुनावी बांड की डिटेल का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग ही है।
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