चंडीगढ़-मोहाली रोड से प्रदर्शनकारियों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती
Supreme Court चंडीगढ़-मोहाली सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा था कि सड़क को प्रदर्शनकारियों से खाली कराया जाए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें अधिकारियों को चंडीगढ़-मोहाली सड़क को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने के लिए कहा गया था।
इस साल मई में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को जस्टिस बीआर गवई, केवी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन और अन्य से नई याचिका पर जवाब मांगा। इसी एनजीओ की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था।
हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
पीठ ने इस याचिका को उसी मुद्दे को उठाने वाली एक लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया। हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद न तो पंजाब राज्य और न ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ यात्रियों की शिकायतों का समाधान करने में सक्षम है।
क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग?
हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि कुछ प्रदर्शनकारी गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर धार्मिक वैधता की ढाल के पीछे छिपे हुए हैं, राज्य को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का कारण नहीं कहा जा सकता है। प्रदर्शनकारी 1993 के दिल्ली बम विस्फोट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर सहित अन्य सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।