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Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार की याचिका पर SC का दिल्ली पुलिस को निर्देश- 21 अगस्त तक दाखिल करें जवाब

Swati Maliwal Assault Case सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बिभव आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से बदसलूकी और पिटाई के आरोपों में जेल में बंद हैं।

By Jagran News Edited By: Sachin Pandey Updated: Wed, 07 Aug 2024 11:54 PM (IST)
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मामले में अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। (File Image)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने बिभव की जमानत याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांग लिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को समय देते हुए 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके बाद बिभव कुमार की ओर से 24 अगस्त तक संक्षिप्त प्रति उत्तर दाखिल किया जा सकता है, मामले में 27 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से बदसलूकी और पिटाई के आरोप में जेल में बंद बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी है।

कोर्ट ने की थीं तीखी टिप्पणियां

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने बिभव की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने बिभव कुमार के आचरण पर तीखी टिप्पणियां भी की थीं। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि क्या मुख्यमंत्री आवास कोई निजी आवास है। क्या ये अपेक्षा की जाती है कि मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह के गुंडे काम करें।

दिल्ली पुलिस ने की अतिरिक्त समय की मांग

बुधवार को मामला जैसे ही सुनवाई पर आया दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडीशलन सॉलिसटिर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। हालांकि बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिये जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है तो फिर किसी तरह की जवाब दाखिल करने की क्या जरूरत रह जाती है।

21 अगस्त तक देना होगा जवाब

हालांकि पीठ ने एसवी राजू का अनुरोध स्वीकार कर लिया और समय दे दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह 21 अगस्त तक या उससे पहले जवाब दाखिल कर दें। इसके बाद याचिकाकर्ता अगर चाहे तो 24 अगस्त तक संक्षिप्त प्रति उत्तर दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने मामले को 27 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। इस मामले में स्वाती मालीवाल ने गत 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में बिभव कुमार द्वारा उनकी पिटाई किये जाने का आरोप लगाया था और केस दर्ज कराया था। बिभव कुमार इसी मामले में गिरफ्तार किये गए थे और अभी जेल में हैं।