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तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, RSS की रैली से जुड़ा है मामला

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आरएसएस की रैली की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Tue, 21 Feb 2023 12:22 PM (IST)
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तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती (ग्राफिक्स जागरण)
नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आरएसएस की रैली की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

तमिलनाडु सरकार ने याचिका में क्या कहा

राज्य सरकार के ओर से पेश हुए अधिवक्ता जोसेफ अरस्तू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह के आयोजन से राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। राज्य सरकार ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत जनहित में नागरिकों के बोलने की आजादी और सभा करने के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

'इसी तरह के आयोजन के दौरान RSS पर हुए थे हमले'

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध प्रतिभागियों को नुकसान से बचाने के लिए लगाए थे। राज्य ने कहा कि उसे सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्रीय प्रतिबंध के बाद परेशानी की खुफिया खबरें मिली थीं। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस ने अन्य राज्यों में इसी तरह के आयोजन किए थे तो पेट्रोल बम फेंकने और झड़पें होने की घटनाएं हुई थीं।

क्या है विवाद

बता दें कि बीते साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रैली निकालने का एलान किया था। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरएसएस ने हाईकोर्ट का रुख किया था। फिलहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

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