सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने बदला फैसला, पोनमुडी को फिर दिलाई मंत्री पद की शपथ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 19 दिसंबर 2023 को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपना पद खोने के लगभग तीन महीने बाद पोनमुडी अब फिर से तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री बनें।
पीटीआई, चेन्नई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 19 दिसंबर 2023 को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपना पद खोने के लगभग तीन महीने बाद पोनमुडी अब फिर से तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री बनें।
राजभवन में एक सादे समारोह में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन और एमए सुब्रमण्यम सहित कुछ अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में पोनमुडी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पोनमुडी को उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया, जो कुछ समय के लिए पिछड़ा वर्ग मंत्री आर एस राजकन्नप्पन के पास था। मंत्री के रूप में पोनमुडी के शपथ ग्रहण से राज्यपाल रवि और सीएम स्टालिन के बीच टकराव खत्म हो गया।
स्टालिन ने 13 मार्च को पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने और उन्हें उच्च शिक्षा आवंटित करने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल ने इसे अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि पोनमुडी की सजा को केवल निलंबित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। इसके बाद द्रमुक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने पोनमुडी की दोषसिद्धि को निलंबित करने के बाद भी उन्हें फिर से शामिल करने से इन्कार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया था।