Tamil Nadu: मद्रास HC ने संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश किया रद्द, 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
मद्रास हाई कोर्ट ने मामले में उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाक्षी को बरी करने के विल्लुपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है जो अदालत द्वारा सजा की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा।
पीटीआई, चेन्नई। उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाक्षी को मद्रास उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर अपील पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मंत्री और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया है। साथ ही, उनकी सुनवाई के बाद सजा सुनाने के लिए 21 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला
न्यायाधीश ने मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के विल्लुपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पोनमुडी ने 2006 और 2011 के बीच डीएमके शासन में मंत्री रहते हुए अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
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सुनवाई के बाद होगा फैसला
आशंका जताई जा रही है कि उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है, जो अदालत द्वारा सजा की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा।