तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर बुधवार को SC करेगा सुनवाई, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को मिली है चुनौती
तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगा मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सुबूत गढ़ने के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार न्यायमूर्ति बीआर गवई न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले को सुनेगी। यह सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें कि तीस्ता की आरोप मुक्त करने की अर्जी का राज्य सरकार ने विरोध किया है।
By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Tue, 04 Jul 2023 11:37 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
उनके खिलाफ गुजरात दंगा मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सुबूत गढ़ने के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले को सुनेगी।
अहमदाबाद राज्य ब्यूरो के अनुसार, दंगों के बाद फर्जी शपथपत्र और झूठे गवाह बनाकर निर्दोष लोगों को सजा दिलाने की साजिश रचने के मामले में तीस्ता की आरोप मुक्त करने की अर्जी का राज्य सरकार ने विरोध किया है।
तीस्ता ने 2002 के दंगा पीड़ितों का भरोसा तोड़ा: राज्य सरकार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबालाल पटेल के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि तीस्ता ने 2002 के दंगा पीड़ितों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने फर्जी शपथपत्र तैयार कराकर दंगा पीड़ितों के नाम पर पेश कर राज्य के कई निर्दोष नागरिकों, अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची।
अहमदाबाद अपराध शाखा ने जून 2022 को तीस्ता को गिरफ्तार किया था। पूर्व आइपीएस अफसर आरबी कुमार व पूर्व आइपीएस अफसर संजीव भट्ट को भी इस मामले में सहआरोपित बनाया गया था।